भोपाल. राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के कारण प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता में छूट के प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन (विभाग) स्तर से प्राप्त होने पर ही उस पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। शासन स्तर के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा है कि सभी विभाग आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अध्ययन कर लें। आचरण संहिता के प्रावधानों में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ही विशिष्ट आकस्मिकता की स्थिति में आयोग को छूट का प्रस्ताव भेजें।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन से इस जानकारी से विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है।