PUB Sealed : आबकारी विभाग ने सील किया ‘राग द बिस्ट्रो बार’ 

अनियमितता मिलने पर एक साल के लिए बार का लाइसेंस निलंबित   

957

PUB Sealed : आबकारी विभाग ने सील किया ‘राग द बिस्ट्रो बार’ 

Indore : आबकारी विभाग ने सोमवार रात मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो) को सील कर दिया। ये वही पब है जिसके बाहर गोली चलाए जाने का मामला सामने आया था और जिसमें पुलिस जांच भी जारी है। इस घटनाक्रम को देखते हुए कलेक्टर ने आबकारी विभाग को ‘राग द बिस्ट्रो’ बार की जांच के निर्देश दिए थे। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राजेश राठौड़ ने जांच के बाद पब  कर दिया।

प्रभारी सहायक आयुक्त (आबकारी) द्वारा गठित आबकारी दल ने 18 सितंबर को श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो), 3- एपीयू-4, स्कीम नं. 54, आर्बिट मॉल के सामने के परिसर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता मोहम्मद असलम पिता लाल मोहम्मद को आरोप पत्र दिया गया। आरोप पत्र के प्रति उत्तर में मौके पर ही मोहम्मद असलम पिता लाल मोहम्मद द्वारा अपराध स्वीकार किया गया एवं विभागीय फैसला चाहा गया।

निरीक्षण में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के बारे में लाइसेंसी पीयूष पंवार पिता सत्यनारायण पंवार पार्टनर मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। उसके उत्तर का सूक्ष्म परिशीलन, अध्ययन एवं परीक्षण करने पर समाधानकारक उत्तर नहीं होने से अमान्य करते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं कलेक्टर ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1), 31 (1) (ख), 31(1) (छ) के प्रावधान अंतर्गत आदेश जारी कर मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट तर्फे पार्टनर पियूष पंवार पिता सत्यनारायण पंवार, को जारी रेस्तरां (एफएल-2) लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0552 को एक साल के लिए निलंबित कर दिया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं कलेक्टर के इस आदेश के पालन में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बार परिसर में रखी हुई मदिरा को जब्त कर, मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो) को विधिवत सील बंद करने की कार्यवाही की।

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित किए जा रहे ऐसे बार या पब के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में आबकारी विभाग को नियमित रूप से इस प्रकार के बार एवं पब का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।