लोक सेवा गारंटी अधिनियम: समय-सीमा में सेवाएँ न देने वाले 4 अधिकारी सहित 7 शासकीय सेवकों को नोटिस
ग्वालियर: लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाएँ संबंधित आवेदकों को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने ऐसे 7 शासकीय सेवकों पर 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से तीन दिवस के भीतर नोटिस के जवाब मांगे हैं।
लोक सेवा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोहना श्री यशवंत राठौर, अपर तहसीलदार मोहना श्री रामप्रसाद बरेलिया, तहसीलदार सुपावली श्री देवदत्त शर्मा, नायब तहसीलदार बिलौआ श्री दिव्य दर्शन शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत दयेली श्री विष्णु शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत धनेली श्री मोहर सिंह व सचिव ग्राम पंचायत बेनीपुरा श्री दलवीर सिंह कुशवाह शामिल हैं।