Punishment For Corruption : तेंदूखेड़ा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, सीईओ को सजा सुनाई!

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Damoh : तेंदूखेड़ा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और CEO को जनरेटर और ऑटो खरीदी के दस साल से ज्यादा पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई! आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल को शोभाराम नामदेव ने शिकायत की थी, कि नगर पंचायत तेंदूखेड़ा में 40 KVA का एक जनरेटर प्लस कार कंपनी का एवं सड़क की साफ सफाई के लिए एक ऑटो रिक्शा में कंटेनर एवं हाइड्रोक्लोरिक सहित क्रय करने में अनियमितता की थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद पाया गया कि नगर पंचायत तेंदूखेड़ा द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2010 को एक 40 KVA का जनरेटर किर्लोस्कर कंपनी का एवं सड़क की साफ सफाई के लिए एक ऑटो रिक्शा में कंटेनर एवं हाइड्रोक्लोरिक सहित क्रय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन वस्तुओं की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें 3 फर्मौ एमपी इंडस्ट्रीज सतना, श्रीनाथ इंडस्ट्रीज सतना एवं अभ्युदय इंटरप्राइजेज भोपाल की निविदाएं प्राप्त हुई थी। निविदाओं में प्राप्त दरों की तुलना पर ऑटो रिक्शा मय कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम की न्यूनतम दर 110800 एवं जनरेटर 40 केवी ए 985000 रु एवं केनोपी 360000 की न्यूनतम दर अभ्युदय एंटरप्राइजेज भोपाल की पाए जाने से नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था।

किलोस्कर जनरेटर मय कैनोपी का कुल 1326600 रू का एवं 800000 रु का भुगतान ऑटो के लिए किया गया था। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से जनरेटर की प्राप्त दर सूची में यह दर 462710 में कैनोपी के होना पाई गई थी। किर्लोस्कर जनरेटर के अधिकृत डीलर रेडियंट इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जबलपुर से भी जानकारी ली गई थी। जिसने उक्त जनरेटर की दर 410000 एवं 13% वेट अतिरिक्त होना बताया था।

इस तरह लगभग 863890 रू की राशि का अधिक भुगतान जनरेटर क्रय करने के लिए किया गया। ऑटो रिक्शा मय कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम की कीमत के लिए अधिकृत विक्रेता ऑटो रिक्शा आपे, अनमोल ऑटो डीलर जबलपुर से दर प्राप्त की गई थी, जो 283067 रू थी। इस प्रकार नगर पंचायत तेंदूखेड़ा ने 5,16,933 रू की अधिक राशि अभ्योदय इंटरप्राइजेज भोपाल को ऑटो मय कंटेनर एवं हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए भुगतान की।

न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी वर्षा केवट, नित्य नारायण पांडे, नीलम गुप्ता को धारा 468, 471, 409 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 220000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी सत्यवीर सिंह को धारा 468, 471 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत पांडे ने की।