
PWD SDO Suspended: पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर PWD के SDO सस्पेंड
भोपाल: PWD SDO Suspended: पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है।

राज्य शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार रविशंकर चौकसे अनुविभागीय।अधिकारी उप संभाग केवलारी संभाग, जिला सिवनी को सहायक यंत्री, कार्यालय मुख्य अभियंता सागर परिक्षेत्र स्थानांतरण किया गया था। जिसके परिपालन में चौकसे द्वारा आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।
उनका यह कृत्य शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है जिसके लिए उन्होंने अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दोषी बना लिया है।
रविशंकर चौकसे को वर्णित प्रावधानों के विपरीत आचरण करने के कारण राज्य शासन मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम- 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
रविशंकर चौकसे का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सागर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





