MP में अवैध शराब की एंट्री और निकासी पर रोक के लिए शुरू हुआ QR कोड
भोपाल: मध्यप्रदेश में बनने वाली शराब के दूसरे राज्यों में अवैध परिवहन और राज्यों की अवैध शराब की एमपी में एंट्री की जांच के लिए आबकारी विभाग ने ई पोर्टल के जरिये नया सिस्टम विकसित किया है। इस व्यवस्था के लिए तय किया गया है कि मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों के लिए निर्यात और आयात की जाने वाली शराब और स्पिरिट का वेरिफिकेशन अब उस पर दर्ज क्यू आर कोड से किया जाएगा। इसको लेकर आबकारी आयुक्त ने सभी राज्यों के आबकारी आयुक्तों को चिट्ठी लिखी है।
आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव द्वारा राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि एमपी से आयात और निर्यात की जाने वाली शराब और स्पिरिट के परमिट और एनओसी का वेरिफिकेशन पर ई सिस्टम के जरिये किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा एमपी में ई आबकारी पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें एमपी में मौजूद शराब यूनिट्स से अन्य राज्यों को मदिरा और स्पिरिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए आॅनलाइन एनओसी, परमिटि और अनुमति जारी किए जा रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाने वाले लाइसेंस, लेबल, एनओसी, परमिट के ऊपरी भाग पर क्यू आर कोड अंकित होता है। इस क्यू आर कोड के स्कैन किया जाकर संबंधित दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। क्यू आर कोड स्कैन करने के साथ ई आबकारी पोर्टल पर ई आबकारी की लिंक भी उपलब्ध कराई गई है।