Raghav Chadha : अदालत से लगा राघव चड्ढा को झटका, करना पड़ेगा सरकारी बंगले को खाली

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Raghav Chadha : अदालत से लगा राघव चड्ढा को झटका, करना पड़ेगा सरकारी बंगले को खाली

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को अदालत से झटका लगा है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को मिले सरकारी बंगले को खाली कराने ले लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है. इसका मतलब अब राज्यसभा सचिवालय राघव चड्ढा से उनका सरकारी बंगला खाली करवा सकता है.

पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पिछले साल सितंबर में दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 बंगला अलॉट हुआ था. लेकिन इस साल मार्च में राघव चड्ढा को सूचित किया गया कि उनको अपना टाइप-7 बंगला खाली करना होगा क्योंकि यह उनकी पात्रता से अधिक था. चड्ढा को बंगले की जगह फ्लैट आवंटित करने की बात कही गई.

राघव चड्ढा ने इसके खिलाफ अदालत का रुख किया. 18 अप्रैल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जिसके तहत राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था. लेकिन अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उस अंतरिम रोक को हटा लिया है. अदालत का कहना है कि आवंटन रद्द होने के बाद राघव चड्ढा को इस आवास में रहने का अधिकार नहीं है.