Rahul Gandhi’s Decision Today : सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत नहीं दी, तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल!
New Delhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अपनी याचिका में राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ संभवत आज इस मामले पर सुनवाई करके फैसला सुनाएगी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। राहुल गांधी को यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नियम के अनुसार सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इस कारण राहुल दो साल की सजा के बाद अगले छह साल मतलब 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
अपनी अपील में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 7 जुलाई के HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे अभिव्यक्ति और विचार का गला घोंट दिया जाएगा। गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल द्वारा की गई टिप्पणी ‘सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी है’ को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। हालांकि, राहुल ने कहा था कि वे भारत में वांछित दो भगोड़े प्रमुख व्यापारियों नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र कर रहे थे।