Raids on Black Marketing of Gas : एलपीजी गैस रिफिलिंग और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर छापामारी!
Indore : गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। बुधवार को जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने दो जांच दल बनाकर गैस सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी एवं गैस रीफिलिंग की रोकधाम के लिए कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। दल ने तीन अलग-अलग जगहों पर कार्यवाही की।
गांधी नगर स्थित गणेश बर्तन भंडार पर रिहायशी इलाके में गैस रीफिलिंग की शिकायत पर टीम ने गैस रीफिल करते हुए मौके से घरेलू सिलेंडर 14.2 kg से छोटे 3 kg के लोकल सिलेंडर में गैस भरते हुए पकड़ा। मौके से घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 kg के 10 नग, 4 kg के 4 नग, 3 kg क्षमता के 8 नग गैस सिलेंडर समेत गैस भरने की सामग्री, पीतल के नॉजल, गैस रेगुलेटर आदि सामग्री को दुकान संचालक कमल कसेरा से गैस रीफिलिंग का अवैधानिक व्यापार क्रय-विक्रय करने , रिहायशी इलाके में गए अंतरण करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत के उक्त सामग्री जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया।
इसी तरह दल के द्वारा सुदामा नगर स्थित माने बर्तन भंडार पर श्री सांई लक्ष्मी गैस एजेंसी एचपीसीएल के हॉकर के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का कालाबाजारी किए जाने के लिए घरेलू सिलेंडर विक्रय कर डिलीवर करते हुए मौके पर पकड़ा। मौके पर माने बर्तन भंडार की संचालक रेखा माने से 4 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 8 नग 5 kg गैस सिलेंडर जब्त किए गए। गैस एजेंसी के हॉकर विमल शर्मा से अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी किए जाने, बिना गैस कनेक्शन गैस सिलेंडर अधिक मूल्य लेकर विक्रय करने पर वाहन क्रमांक MP 09 LP 4751 एवं इसमे रखे 36 नग 14.2 kg एवं 2 नग 19 kg गैस सिलेंडर को मौके जब्त किया गया।
इसी तारतम्य में जांच दल के ने श्री साई लक्ष्मी गैस एजेंसी के गोडाउन की विस्तृत जांच की। जिसमें गंभीर अनिमियता पायी गयी एवं स्टॉक में भारी अंतर होना पाया। दल ने 2 kg क्षमता के 51 नग भरे, 5 kg घरेलू प्रवर्ग के 1 नग भरा, 5 kg व्यावसायिक प्रवर्ग के 10 नग भरे एवं 211 खाली, 14.2 kg क्षमता के 580 नग भरे एवं 15 नग खाली, 19 kg व्यावसायिक प्रवर्ग के 106 भरे एवं 360 खाली गैस सिलेंडर को गोडाउन कीपर राजेश से जब्त किया गया। गैस एजेंसी संचालक शैलेन्द्र सिंग राजोरा, बर्तन भंडार संचालिका और होकर तीनो के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
दल ने विष्णुपुरी में अंकुर गैस एजेंसी आईओसी के हॉकर के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर घरेलू सिलेंडर से गैस निकालकर खाली अन्य गैस सिलेंडर में भरते हुए पकड़ा। हॉकर द्वारा गैस सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता को देने के पहले उनसे 1 से 2 kg तक गैस निकालना पाया गया। वजन मानक वजन से कम पाए जाने, गैस भरने का अवैध कारोबार करने पर मौके पर पाए गए 14.2 kg वाले 30 नग घरेलू गैस सिलेंडर एवं 1 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर एवं वाहन क्रमांक MP 09 LR 4595 को मय सिलेंडर मौके पर उपस्थित होकर शैलेन्द्र सिंगार से जब्त किया जाकर गैस एजेंसी संचालक अभय जैन एवं होकर शैलेन्द्र सिंगार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।।
जांच दल द्वारा की गई कारवाही में तीनों प्रकरणों में संबधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।