रेल मंडल ने स्वीकारा- इटारसी स्टेशन पर कई अनियमितताएं मिली थी,लगाया रुपये 3.35 लाख का अर्थ दण्ड

पुनरावृति नहीं करने की दी चेतावनी

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रेल मंडल ने स्वीकारा- इटारसी स्टेशन पर कई अनियमितताएं मिली थी,लगाया रुपये 3.35 लाख का अर्थ दण्ड

इटारसी से चंद्रकांत अग्रवाल की रिपोर्ट

इटारसी। भोपाल मण्डल में खानपान सेवाओं के संबंध में होने वाली शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से मण्डल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक श्रीमती प्रियंका दीक्षित के मार्गदर्शन में विगत दिनों देश के चौथे सबसे बड़े व प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन , इटारसी स्टेशन पर खानपान स्टॉलों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता परखने के लिये मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक संजय कुमार गुप्ता द्वारा इटारसी स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया था।
आज उस संदर्भ में मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने स्वयं स्वीकारा कि कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं थी। बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नम्बर-1 से 7 तक संचालित विभिन्न खानपान स्टॉल, रेलवे रिफ्रेशमेंट रूम, मल्टी परपस स्टोलों पर बेची जा रही खाद्य सामग्री को निर्धारित क्षेत्र से बाहर, खाद्य सामग्री खुले में रखकर बेचना तथा जनता खाना नहीं रखने आदि जैसी अनियमितताएं पाई गईं थीं। ऐसे स्टॉल संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल रुपये 3,35,000/- का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है-

1- मेसर्स आर.एन. व्यास द्वारा संचालित स्टॉल पर निर्धारित एरिया से बाहर एक छोटी ट्राली को निकालकर यात्री एरिया में रखकर आमलेट विक्रय किया जा रहा था ।
इसी स्टाल के एक अन्य वेंडर द्वारा समीप के एक जनरल कोच के सामने हाथ ठेला पर रखकर सब्जी एवं रोटी विक्रय की जा रही थी। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को विकय की जा रही खानपान वस्तुओं के एवज में बिल जारी नहीं किये जा रहे थे। इस अनियमितता पर रुपए 20,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

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2- मेसर्स शिव एवं संस (RRM IRCTC) द्वारा संचालित फूड प्लाजा पर कार्यरत वेंडर द्वारा फूड प्लाजा के बाहर ट्राली रखकर उस पर इडली एवं अन्य खाद्य सामग्री विक्रय की जा रही थी। यात्रियों को बिल जारी नहीं किये जा रहे थे।इस अनियमितता पर रुपए 10,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

3- मेसर्स नर्मदा फूड्स द्वारा संचालित स्टॉल पर निर्धारित एरिया से बाहर यात्री एरिया में एक छोटी ट्राली रखकर आमलेट विक्रय किया जा रहा था। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को विक्रय की जा रही खानपान वस्तुओं के एवज में बिल जारी नहीं किये जा रहे थे। इस अनियमितता पर रुपए 15,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

4 – कंचन रेस्टोरेंट के लिए निर्धारित एरिया में स्टाल से एक छोटी ट्राली को बाहर निकालकर यात्री एरिया में रखकर आमलेट विक्रय किया जा रहा था। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को विक्रय की जा रही खानपान वस्तुओं के एवज में बिल जारी नहीं किये जा रहे थे। स्टाल के समीप बने कॉलम पर बनी बैठक पर इंडक्शन पर चाय बनायी जा रही थी। इस अनियमितता पर रुपए 20,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

5- सांची दुग्ध पार्लर का औचक निरीक्षण के दौरान स्टेशन के प्लेटफार्मक्रमांक2/3 भुसावल छोर पर स्थित एक स्टाल एवं 4/5 पर दो स्टालों समेत सभी तीन सांची दुग्ध स्टालों पर स्टील के कंटेनर में चाय भरकर विक्रय की जा रही थी एवं कुछ स्टालों पर एक से अधिक कंटेनर के माध्यम से चाय विक्रय की जा रही थी। जबकि अनुबंध के प्रावधान अनुसार सांची दुग्ध पार्लर पर केवल सांची के दुग्ध उत्पाद जैसे दूध, दही, पेड़ा, श्रीखंड, छेना खीर आदि ही विक्रय हेतु अनुमत हैं, चाय बिक्री अनुमत नहीं है।
यह अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त अनियमितता पाये जाने पर लाइसेंसी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करते हुए रुपए 15, 000/- प्रति स्टॉल अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

6- नोवा मिल्क पार्लर- प्लेटफार्म क्रमांक 6/7 पर मेसर्स नोवा द्वारा संचालित दुग्ध स्टाल पर निरीक्षण के दौरान स्टाल पर स्टील के कटेनर में चाय भरकर विक्रय की जा रही थी, जबकि इस स्टाल पर केवल दुग्ध उत्पाद ही विकय हेतु अनुमत है। यह अनियमितता की गंभीर श्रेणी में आता है। अतः संचालक रुपए 15 ,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

7- मेसर्स शुभम अवस्थी द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 पर संचालित स्टाल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी-छोटी ट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खाद्य सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थीं, जिससे यात्रियों के अबाध आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी, साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ वेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर संचालित प्रत्येक स्टाल पर इस प्रकार अनुबंध एवं पॉलिसी की गंभीर अवहेलना कर रेलवे की छवि को आम जनमानस में धूमिल करते हुए पाए जाने पर रुपये 20,000/- का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया।

8- आर.डी.शर्मा द्वारा प्लेटफॉर्म नम्बर- 2 पर संचालित दो स्टॉलों के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी-छोटी ट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खाद्य सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी, जिससे यात्रियों के अबाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है ।
उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ वेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। समीप स्थित पिलर के चारों ओर बनी बैठक व्यवस्था पर अंडे छीले जा रहे थे एवं प्याज व हरा धनिया इत्यादि काटा जा रहा था। इन अनियमितताओं पर रुपए 20,000/- प्रति स्टॉल का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

09- हेमंत कुमार शुक्ला द्वारा प्लेटफॉर्म 4/5 पर संचालित स्टाल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी छोटी ट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खाद्य सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी, जिससे यात्रियों के अबाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है ।
उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ वेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। समीप स्थित पिलर के चारों ओर बनी बैठक व्यवस्था पर अंडे छीले जा रहे थे एवं प्याज व हरा धनिया इत्यादि काटा जा रहा था। इन अनियमितताओं पर रुपए 20,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

10- मेसर्स सत्कार कैटर्स के दो स्टॉल पर, स्टाल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी छोटीट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खाद्य सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी, जिससे यात्रियों के अवाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ पेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे।स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे, जिसपर रुपए 20 ,000/- प्रति स्टॉल का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

11- होटल धर्मराज स्टाल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी छोटीट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खादय सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी, जिससे यात्रियों के अवाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ पेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। स्टाल पर प्लास्टिक के केन से सब्जी स्टील की बाल्टी में डाली जा रही थी एवं वेंडर द्वारा सब्जी को गाढा करने के लिये उसमें सूखी ब्रेड के टुकडे मिलाये जा रहे थे। जिसपर रुपए 30,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

12- मेसर्स गोयल & गोयल स्टाल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी छोटीट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खादय सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी, जिससे यात्रियों के अवाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ पेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। जिसपर रुपए 20,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया।

13- मेसर्स सीमा पांडे स्टाल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी-छोटी ट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खाद्य सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी, जिससे यात्रियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है ।
उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ पेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था।यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। जिसपर रुपए 20,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित।

14- सोपान रेस्टारेंट स्टॉल के निर्धारित आवंटित एरिया के बाहर चारों तरफ से कई छोटी छोटीट्रालियों एवं टेबल पर ट्रे में खाद्य सामग्री रखकर खुले रूप में विक्रय की जा रही थी जिससे यात्रियों के अबाध आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है साथ ही यह रेलवे अनुबंध के भी गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उक्त स्टॉल पर खाद्य सामग्री बेच रहे कुछ वेंडर निर्धारित यूनीफार्म में नहीं थे। स्टाल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं था। यात्रियों को बिल भी जारी नहीं किये जा रहे थे। चावल खुले रूप में अस्वास्थ्यकर स्थिति में विक्रय किये जा रहे थे। प्लेटफार्म पर संचालित प्रत्येक स्टाल पर इस प्रकार अनुबंध एवं पॉलिसी की गंभीर अवहेलना कर रेलवे की छवि को आम जनमानस में धूमिल किया जा रहा था।इन पर रुपए 20,000/- का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है।