अवयस्क नवयुवती से दुष्कर्म: आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam MP: विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट अफजल खान ने अभियुक्त गोपाल पिता गोवर्धन उम्र 20 वर्ष नि.विरियाखेडी को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड व धारा 376(2)(एन), 366-क भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू का अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि दिनांक 11.11.2018 को थाना स्टेशन रोड पर उपस्थित होकर 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री के मामा ने घटना बतायी कि कल दिनांक 10.नवम्बर.2018 को उसकी भांजी घर से शौच के लिए जंगल में गई थी जिसके वापस नहीं लोटने पर उसकी घर पर व आस-पास के क्षेत्र में तलाश किया फिर भी वह नहीं मिली। खोज करने पर मालूम पडा कि गोपाल पिता गोरधन भी उसके घर पर नहीं है।गोपाल को पहले कई बार उसकी भांजी से बातचीत करते उसकी बहन ने देखा था इसलिए उसे शंका है कि उसकी भांजी को गोपाल ही बहला फुसलाकर भगा कर ले गया।मामले में पुलिस ने अपराध क्रं. 672/2018 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक 01.दिसम्बर.2018 को मुखबिर सूचना पर पुलिस ने पीडिता के परिजनों को साथ लेकर रूनिजा रेल्वे स्टेशन के पास बनी झोपडी से पीडिता को गोपाल के कब्जे से बरामद कर दोनों थाना स्टेशन रोड पर लाकर पुछताछ करने पर पीडिता ने बताया कि दिनांक 10.नवम्बर.2018 को जब वह अपने मामा के घर गयी थी।

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वहां पर मोबाईल से पहले से परिचित गोपाल से बातचीत हुई थी कि वह उसे लेने आ रहा है,शाम को 7 बजें जब वह शौच के लिए जंगल गई थी तब गोपाल आया और उसे लेकर बस में बिठाकर रूनिजा ले गया।रूनिजा रेल्वे स्टेेशन के पास झोपडी बनाकर उसे रखा। वें दोनों आसपास के खेतों में जाकर मजदूरी करने लगे।इस दौरान गोपाल ने कई बार उसके साथ दुष्कंर्म किया। पीडिता द्वारा बतायी गयी उक्त घटना से आरोपी गोपाल को उसी समय गिरफ्तार कर आरोपी एवं पीडिता का मेडिकल कराया जाकर मेडिकल साक्ष्य‍ संकलित किए गए।

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अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में दिनांक 06.फरवरी.2019 को आरोपी गोपाल के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि तथा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।
मामले में विशेष न्यायालय द्वारा अपने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट श्री तरुण शर्मा द्वारा की गई।