राशन की अफरा-तफरी, 2 दुकान सील,संचालकों पर FIR
Ratlam : जिले के बाजना की कुंदनपुर और चंद्रगढ की राशन की दुकानों पर ग्राहकों के साथ अफरा-तफरी का मामला सामने आया हैं।इस पर खाद्य विभाग ने राशन की दुकानों को सील करते हुए संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में जिले के बाजना विकासखंड के ग्राम चंद्रगढ़ की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन की अफरा-तफरी करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।पेसा एक्ट अध्यक्ष हकरु डोडियार एवं समस्त ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर विगत 27 फरवरी को शासकीय उचित मूल्य दुकान चंद्रगढ़ की जांच विक्रेता नाहरसिंह डोडिया के समक्ष की गई।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री कादंबिनी धकाते ने जांच की तो दुकान के बाहर दुकान की पहचान का पीला बोर्ड नहीं पाया गया एवं स्टाक मूल्य सूची वाला काला बोर्ड भी नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान में उपलब्ध नहीं था।दुकान के एईपीडीएस पोर्टल पर स्टाक का भौतिक सत्यापन में स्टाक से मिलान करने पर 323.55 क्विंटल गेहूं,134.25 क्विंटल चावल कम पाया गया। नमक 31 किलो अधिक पाया गया।मूंग 80 किलो अधिक पाया गया तथा शक्कर 10 किलो कम पाई गई।जांच में विक्रेता नाहर सिंह द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना पाया गया जिसकी पुष्टि उपभोक्ताओं के कथन, ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट तथा भौतिक सत्यापन में प्राप्त कम स्टॉक से हुई है।इस तरह दुकान में उपलब्ध स्टाक का घोषित स्टॉक से कम पाया जाना खाद्यान्न की कालाबाजारी प्रमाणित होता है।उपभोक्ताओं ने कहा कि विक्रेता द्वारा नियमित दुकान नहीं खोली जाती है। विगत माह जुलाई 2022 से पीएमजीकेवाई का भी राशन प्राप्त नहीं हुआ है।नमक,शकर, केरोसिन प्राप्त नहीं होता हैं। अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया जाता है।पीओएस की पावती भी प्राप्त नहीं होती है।नियमित राशन गेहूं,चावल भी विगत 2 माह जनवरी तथा फरवरी 2023 का प्राप्त नहीं हुआ है।विक्रेता पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देता है। बाद में लेने आने पर उपभोक्ताओं को राशन नहीं आया कह कर मना कर देता है।विक्रेता उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं करता है और लड़ाई झगड़ा करके राशन दुकान बंद करके चला जाता है।जांच समय माह जनवरी 2023 की ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार दुकान चंद्रगढ़ 64.06 प्रतिशत,माह फरवरी 2023 की ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट अनुसार दुकान चंद्रगढ़ 20.54 प्रतिशत ही वितरण किया गया हैं जो अत्यंत कम है।
इस प्रकार नाहरसिंह डोडियार विक्रेता आदिम जाति सहकारी समिति छावनी झोर्डिया संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चंद्रगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले खाद्यान्न आदि सामग्री को षडयंत्रपूर्वक अवैध रूप से विक्रय व्यपवर्तन किया गया हैं जो कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से विक्रेता नाहर सिंह डोडियार के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाजना द्वारा पुलिस थाना बाजना में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।