Ratlam : अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का प्रहार, निर्माण तोड़े अब भू-माफियाओं पर एफआईआर

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(रतलाम से रमेश सोनी की विशेष रिपोर्ट)

Ratlam : प्रशासन ने भू-माफियाओं को घर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने शहर की एक अविकसित कॉलोनी पर हथौड़ा चलाया। अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे बन रही अवैध कॉलोनी के निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में प्रशासन की यह मुहिम जारी है। शहर तथा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भू-माफियाओं की अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाएगा।

जिले भर में कई कॉलोनियों और प्लाटों पर अवैध कब्जे अवैध निर्माण करने वाले भू-माफियाओं की प्रशासन की इस कार्रवाई से नींद हराम हो गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जबसे रतलाम जिले में अपनी सख्त कार्यवाही की, भू-माफियाओं के होश गुम हो गए। भू-माफियाओं से परेशान लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, जो वर्षों से इन भू-माफियाओं के ज़ुल्म से परेशान थे

कॉलोनियों में विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अंतर्गत अवैध कॉलोनाइजेशन के तहत FIR दर्ज की जाएगी। नगर निगम अवैध निर्माण तोड़ने के लिए निर्धारित 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से राशि वसूल करेगी।

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कॉलोनी निर्माण करने वालों के अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने के लिए शीघ्र नोटिस जारी किए जाएंगे। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि अवैध कॉलोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम लगातार जारी रहेगी। जिला, निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अशोक नगर ग्रीन सिटी के पीछे सर्वे क्रमांक 534/2 रकबा 0.130 हेक्टेयर मुजीब-इनामुरेमान, 775/4, 534/4/2/2 रकबा 0.229 हेक्टेयर अशरफ-अब्दुल कलाम बेलिम व 534/4/1/2 एवं 934/4/2/1 रकबा 0.139 हैक्टर बालकिशन-रामनारायण पिलोदिया द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण करते हुए सीमेंट कांक्रीट सड़क 550 X 4 मीटर बनाई गई थी।

सीवर लाईन व चेम्बर, सीमेंट के पोल, मोहम्मद मुजीब रहमान द्वारा 15 X 40 फीट पर प्लिंथ लेवल तक भवन निर्माण कार्य, मोहम्मद सिद्दीकी द्वारा 30 X 50 फीट में पाइप से टीन शेड की फ्रेम, बबलू-मेहमूद द्वारा 40 X 40 फीट में लकड़ी और बल्ली से शेड तथा 100 X 4 मीटर में डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण पर टीम ने कार्यवाही की।

2 पोकलेन, 2 जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर और निगम की गैंग की सहायता से नियम विपरीत निर्माण कार्यों को हटाया गया। इस कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई और पंचनामा बनाया गया। अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कोलोनाइज़र के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाहीं के लिए पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाएगी।