Ratlam MP: दलित वर्ग की नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

478

 

*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट*

Ratlam MP: न्यायालय योगेन्द्र कुमार त्यागी विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 29.दिसम्बर.2021 को आरोपी विक्रम सिंह पिता उंकारलाल प्रजापत उम्र 27 वर्ष निवासी गुलबालोद जिला रतलाम को धारा 3(2)(V) एससीएसटी एक्ट् में आजीवन कारावास एवं 1हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड एवं धारा 3 (1) (W) (i) एससीएसटी एक्ट में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 23.जनवरी.2016 को 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के पिता ने थाना आलोट पर सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री 22.जनवरी.2016 को शाम 07:30 बजे शौच करने के लिए बाहर गई थी जो वापस नहीं लोटी।उसकी तलाश की तब पता चला कि विक्रम प्रजापत उसे शादी करने की नियत बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। सूचना पर थाना आलोट पर विक्रम प्रजापत के विरूद्ध अपहरण की धारा एवं एससीएसटी एक्ट की धारा मे अपराध कायम कर पड़ताल प्रारंभ की गई।

 

जांच पड़ताल के दौरान 27.फरवरी.2016 को पुलिस को मुखबीर से मिली सूचना पर नाबालिग के पिता को साथ लेकर आलोट रेलवे स्टेशन के बाहर से आरोपी विक्रमसिंह के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर दोनों को थाने लेकर पंहुचे जहां नाबालिग लड़की से पुछताछ करने पर उसने बताया कि 22.जनवरी.2016 को सायं 07:30 बजें शौच के लिए जा रही थी,तभी उसे विक्रमसिंह मिला जिससे उसकी जान पहचान मजदूरी करने के दौरान हुई थी। जब से वह दोनों आपस में बातचीत करते थे और वह हमारे यहां आता-जाता रहता था।वह मुझे शादी करने का बोलकर बहला फुसलाकर पैदल-पैदल आलोट लाया और आलोट से बस में बिठाकर उन्हेल ले गया।उन्हेल में उसे एक झोपडी में एक महीने तक रखा और उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया।वह घर जाने का कहती थी तो आरोपी उसे डराता धमकाता था और जान से मारने की धमकी देता था।आज वह उसे लेकर आलोट आया और ट्रेन में कहीं ओर ले जाने का कह रहा था।तभी रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने विक्रम सिंह को पकड़ लिया।

नाबालिग द्वारा बताई गई घटना पर प्रकरण में दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर तत्काल आरोपी विक्रमसिंह को गिरफ्तार किया गया साथ ही आरोपी व पीड़िता का मेडिकल कराया गया।और आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(आई)(एन), 506 भादवि, धारा 3(2)(V), 3(1)(W) एससी एसटी एक्टं एवं 5/6 पॉक्सो् एक्ट में विशेष न्याायालय में दिनांक 17.मार्च.2016 को पेश किया गया।

न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दिनांक 29.दिसम्बर.2021 को अभियोजन की ओर से अदालत में पेश किए गए साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी श्रीमती गौतम परमार, विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।