
रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
रतलाम: पुलिस थाना बरखेडाकला जिला रतलाम के विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2018 में माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) अरूण कुमार खरादी ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी परमानन्द को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18(ख) में दोषी पाते हुऐ 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख रूपए (एक लाख रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी द्वारा अर्थ दण्ड नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री सीमा शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) ने बताया कि 15.मार्च.2018 को थाना बरखेडाकला पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक एम. एल. बावरिया को मुखबिर ने एक व्यक्ति का हुलिया बताते हुए सूचना दी कि चम्बल नदी के पास बरखेड़ाकला कला की तरफ आम रोड पर एक व्यक्ति है जिसके हाथ में ली हुई थैली में अफीम है, यदि उसे तत्काल नही पकड़ा तो किसी वाहन में बैठकर अफीम लेकर चला जाएगा। सूचना पर आरक्षक मनोज चौधरी को स्वतंत्र साक्षी तलब करने के लिए रवाना किया गया।
आरक्षक मनोज दो स्वतंत्र साक्षियों को लेकर वापस थाने पर आया।सहायक उपनिरीक्षक एम.एल.बावरिया ने इन दोनों स्वतंत्र साक्षियों एवं थाने पर उपस्थित पुलिस फोर्स को मुखबिर सूचना के बारे में बताया। मुखबिर सूचना पंचनामा और सर्च वारंट न प्राप्त कर सकने का पंचनामा बनाकर मुखबिर की सूचना के बारे में प्रतिवेदन एसडीओपी आलोट को भेजा।
सहायक उपनिरीक्षक एम.एल.बावरिया, आरक्षक मनोज, आरक्षक विजेश, आरक्षक असलम और दोनों स्वतंत्र साक्षियों और अनुसंधान के लिए आवश्यक सामग्री को साथ लेकर शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चम्बल नदी पर जहां तलाश करने पर संदेही व्यक्ति हाथ में थैली लिए चम्बल नदी बैरियर के पास खडा दिखाई दिया।जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया।जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम परमानन्द होना बताया।
उसे सहायक उपनिरीक्षक बावरिया ने मुखबिर सूचना से अवगत कराया, आरोपी परमानन्द के हाथ में ली हुई थैली की तलाशी लेने पर उसके अन्दर 04 किलो अफीम पाई गई। जिसे जप्त कर पंचनामा बनाया तथा मौके पर अन्य कार्यवाहीं कर अपराध क्रमांक 31/2018 15.मार्च.2018 पर प्राथमिकी दर्ज की।
विवेचना के दौरान आरोपी परमानन्द से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह अफीम उसे हरिशंकर उर्फ अध्यक्ष पिता बगदीराम धाकड़ निवासी ग्राम ऐरा थाना नाहरगढ़ जिला मन्दसौर ने दी थी और कहा था कि यह चैनसिंह पिता भगवानसिंह सौंधिया राजपुत उम्र 44 वर्ष ग्राम कडाईमाता किशनगढ थाना ताल जिला रतलाम को देना है।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 07.सितम्बर.2018 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था।जिसमें मामले में विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी परमानन्द को दोषसिद्ध किया गया तथा आरोपी चैनसिंह का आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना प्रमाणित नहीं होने से उसे धारा 8/29 सहपठित धारा 18बी एनडीपीएस एक्ट के आरोप से बरी किया। उल्लेखनीय है कि आरोपी परमानन्द घटना 15.मार्च.2018 से ही निरूद्ध होकर जिला जेल रतलाम में निरूद्ध है।
प्रकरण में आरोपी हरिशंकर फरार है तथा जप्तीकर्ता सहायक उपनिरीक्षक मांगीलाल बावरिया की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी साक्ष्य नही कराई जा सकी है।





