Ratlam News: दंगे की आग से शहर को झुलसाने वाले 34 दंगाई पंहुचे सलाखों के पिछे
*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट*
Ratlam: मध्यप्रदेश के रतलाम में 2010 में हुए संप्रदायिक दंगे के 34 आरोपियों को न्यायालय ने 5-5 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इन उपद्रवियों ने दंगा करते हुए दानीपुरा इलाके में एक ट्रक और कई मोटरसाइकिलों में आग लगाने के साथ पुलिस पर पथराव कर दिया था।सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
मामला चर्चित होने से मंगलवार को कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
न्यायालय में इस केस के एक भी गवाह के नहीं पलटने से के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई।
फैसला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने सुनाया।इसी से जुड़ा बलवे का एक और प्रकरण कोर्ट में चल रहा है इसमें 105 नामजद आरोपी हैं।यह मामला साक्ष्य के स्थिति में चल रहा है।इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी हैं।
*क्या था मामला*
3 सितंबर 2010 की रात शहर के दानी पुरा क्षेत्र में तलवार,छुरे, धारियां,लठ्ठ आदि हथियार लेकर सड़कों पर उतरी भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी थी। दंगाइयों ने वहां खड़े दवाइयों से भरे एक ट्रक में आग भी लगा दी थी और कई मोटरसाइकिलें भी आग के हवाले कर दी थीं।
दंगाइयों ने कार,ऑटो रिक्शा को भी नहीं छोड़ा था।इनको रोकने पुलिस बल पहुंचा तो दंगाइयों उन पर भी पथराव कर दिया था और पुलिस की मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी थी।इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए।
शहर में अशांति और भय की स्थिति बन गई थी।प्रशासन ने कर्फ्यू लगा कर स्थिति को काबू में किया था। कर्फ्यू 10 दिन तक चला था।
पुलिस द्वारा इन दंगाइयों की शिनाख्त पर 38 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।केस चलने के दौरान दो आरोपी अकरम पिता शेर खां ( 55) व अब्दुल वहीद पिता अब्दुल मजीद (60) दोनों निवासी शेरानीपुरा की मौत हो चुकी हैं।
एक दोषी कासम पिता अल्लारक्खा (50) निवासी शैरानीपुरा का हृदय में स्टेन डालने की वजह से वह अस्पताल में भर्ती है,जिसे सजा नहीं सुनाई गई है।वहीं एक को बरी किया हैं।
न्यायालय ने 34 आरोपियों को 5- 5 साल का सश्रम कारावास की सजा दी।इन पर 5 से 7 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया हैं।
*प्रकरण की पैरवी*
अभियोजन पक्ष की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक तरुण शर्मा व विनोद जैन ने की थी।
*दंगे के आरोपी जो पंहुचे सलाखों के पिछे*
▫️01-हमीद पिता नाहरू 42 साल निवासी कुरैशी मंडी शैरानीपुरा
▫️02-अजीज पिता गुल मोहम्मद उम्र 70 साल मदार शैरानीपुरा
▫️03-अमीर हुसैन पिता अब्दुल रहमान हुसैन 32 निवासी खेरादीवास गेलडा सेव वाले के पास
▫️04-युनूस पिता सैय्यद अली 35 साल वकील कालोनी कालिका माता मंदिर के पास
▫️05-नाहर पिता नबिबक्स 62 शैरानीपुरा
▫️06-जफर पिता अब्दुल सलाम 34 शैरानीपुरा
▫️07-मतलूब पिता नवीबक्श कुरैशी 72 कसाई मंडी
▫️08-जब्बार पिता अब्दुल सलाम कुरैशी 24 कसाई मंडी शैरानीपुरा
▫️09-इशाक पिता गुलमोहम्मद 72 शैरानीपुरा
▫️10-फारूक पिता लाल मोहम्मद कुरैशी 22 कसाई मंडी
▫️11-हासम पिता अल्लाबख्श 55 न्यू काजीपुरा
▫️12-लाल मोहम्मद पिता मोहम्मद उम्र 40 साल हरिजन बस्ती
▫️13-मेहबूब पिता लाल मोहम्मद 40 हरिजन बस्ती
▫️14-मोहम्मद शाबीर पिता अल्लाबक्श कुरैशी 70 शैरानीपुरा
▫️15-मसरूफ पिता हफीज खां 45 साल शैरानीपुरा
▫️16-आबीद कुरैशी पिता साबिर कुरैशी उम्र 21 शैरानी पूरा
▫️17-अमान पिता साबिर हुसैन उम्र 28 चिंगी पुरा
▫️18-इब्राहीम पिता इसराईल 29 शैरानीपुरा
▫️19-जाकीर हुसैन पिता साबिर हुसैन 36 शैरानीपुरा
▫️20-अब्दुल वहाब पिता अब्दुल सलाम 28 शैरानीपुरा
▫️21-एहसान खां पिता न्याजमोहम्द 50 शैरानी पुरा
▫️22-मोहम्मद जुनेद पिता मोहम्मद अय्यूब 30 शैरानीपुरा
▫️23-अमजद पिता एहसान खां 32 न्यू काजीपुरा
▫️ 24-मोहम्मद इस्माईल पिता अब्दुल सलाम उम्र 40 रानीपुरा
▫️25-माजीद पिता शरीफ खां उम्र 40 शैरानीपुरा
▫️26-अंसार खां पिता करीम खां 70 शैरानीपुरा
▫️27-मोहम्मद अमीन पिता अजीम खां 30 शैरानी पुरा
▫️28-इफ्तिखार पिता अकरम खां 37 शैरानी पुरा
▫️29-मुजफ्फर अली पिता मंजुरअली 50 महावीर कालोनी बदनावर
▫️30-अकरम पिता शेर खांस 45 साल शैरानी पुरा (विचारण के दौरान मृत्यु )
▫️31-शहजाद पिता अल्लारक्खा 38 हरिजन बस्ती
▫️32-वसीम अकरम पिता अब्दुल वहीद 32 हरिजन बस्ती
▫️33-असलम अब्बासी पिता अब्दुल मजीद 40 साल हरिजन बस्ती रानीपुरा (विचारण के दौरान मृत्यु )
▫️34-असलम अब्बासी पिता अब्दुल मजीद 40 साल हरिजन बस्ती
▫️35-शहजाद उर्फ शकील पिता मोहम्मद रफीक 40 शैरानीपुरा
▫️36-इसराइल पिता शेर खां 62 शैरानीपुरा
▫️37-रईस पिता नाहरू 25 साल 85 हरिजन बस्ती कसाई मंडी (न्यायालय द्वारा दोषमुक्त)
▫️38-नौईन पिता सईद कुरैशी 18 शैरानीपुरा
*यह हुआ दोषमुक्त*
▫️रईस पिता नाहरू आ 25 साल नि. 85 हरिजन बस्ती कसाई मंडी (न्यायालय द्वारा दोषमुक्त)