Ratlam News: DM ने किए 6 गुण्डे जिलाबदर

अब इन जिलों की राजस्व सीमाओं में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

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Ratlam News: DM ने किए 6 गुण्डे जिलाबदर

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत जिले के छः गुण्डों को जिलाबदर किया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले अपराधी अब इन 6 जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

01-मुन्ना जिलाबदर

पुलिस थाना ताल अंतर्गत पंथ पिपलौदा निवासी मुन्ना पिता हिम्मत सिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

02-मनोहर जिलाबदर

पुलिस थाना ताल अंतर्गत पंथ पिपलौदा निवासी मनोहर पिता खुमानसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

03-समरथ जिलाबदर

पुलिस थाना शिवगढ़ अंतर्गत नई आबादी शिवगढ़ निवासी समरथ पिता कनीराम बामनिया को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

04-गोपाल उर्फ रंगीला जिलाबदर

पुलिस थाना बरखेडा कला अंतर्गत बरखेडा कला निवासी गोपाल उर्फ रंगीला पिता भेरुलाल डांगी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

05-हैदर अली जिलाबदर

पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम सुराना निवासी हैदर अली पिता मैहर उर्फ मेहमूद अली को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

06-मुबारिक जिला बदर

पुलिस थाना बरखेडा कला अंतर्गत बरखेडाकला निवासी मुबारिक पिता अल्लानूर मुल्तानी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

इन जिलों की राजस्व सीमा में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

उक्त अवधि में सभी आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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रमेश सोनी

पिछले अठ्ठाइस वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय। इस दौरान रतलाम और प्रदेश से प्रकाशित कई समाचार पत्रों में संवाददाता से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्तमान में आपके अपने न्यूज़ पोर्टल मीडियावाला के ब्यूरो चीफ हैं।