Ratlam News: अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

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*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट*
रतलाम: न्यायालय रुपेश शर्मा,विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा द्वारा फैसला 27.अप्रेल.2022 को अभियुक्त ताजखान पिता दलवारा खान उम्र 36 वर्ष नि.भेनीकलां तहसील मालेर कोटला जिला संगरुर पंजाब को धारा 15 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 21.सितम्बर.2015 को थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर पदस्थ उप.निरीक्षक बी.के.दुबे द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर एन.डी.पी.एस.एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन करते हुए उमटपालिया फंटे के पास आम रोड पर आरोपी ताज मोहम्मद को पकड़ा व उसके हाथ में लिए प्लास्टिक के कट्टे को चेक किया तो अवैध मादक पदार्थ पिसा हुआ डोडा चुरा पॉवडर मिला।
जिसका वजन 5 किलों 600 ग्राम था।जिसे जप्त कर आरोपी ताज खान को गिरफ्तार कर थाने लाए।थाने पर उपनिरीक्षक बी.के.दुबे द्वारा आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 8/15 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।विवेचना के बाद अभियोग पत्र आरोपी ताज खान के विरुद्ध दिनांक 04/नवम्बर/2015 को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.अप्रेल.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए,आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।