रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: न्यायालय रविप्रकाश जैन द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त रामलाल उर्फ राजेश पिता मोतीलाल पंवार,उम्र 35 वर्ष निवासी नागपुरा जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई और अभियुक्त मिट्ठू उर्फ अमानत खां पिता शफी खां उम्र 51 वर्ष,निवासी हेलावाडी को आरोप से दोषमुक्त किया।मामले में एक आरोपी शेरु पिता फखरुद्दीन उम्र 28 वर्ष निवासी बेगम बाग उज्जैन फरार हैं।
जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया कि 17.जुलाई.2016 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर सूचना मिली कि ग्राम नाउखेडी में ईश्वर सिंह के खेत पर स्थित कुएं में एक अज्ञात महिला का शव तैर रहा हैं।सूचना पर पुलिस द्वारा घटना स्थल पर जाकर अज्ञात महिला का शव कुएं से बाहर निकलवाकर अवलोकन करते हुए पाया कि मृतिका का गला कटा हुआ था।तथा शरीर पर चोट के निशान होकर बाए हाथ की कलाई पर भी कटने का निशान था,घटना स्थल कुएं के पास ही नीम के पेड़ के नीचे खून गिरा हुआ तथा लाल कलर के मोती बिखरे,एक चाकू जिसमें खून लगा हुआ व शराब की खाली बोतल मिलें।
घटना स्थल से साक्ष्य संग्रहीत कर मृतिका का पोस्टमार्टम करवाया जाकर थाने पर अपराध क्रमांक 416/16 धारा 302 भादवि हत्या का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस ने अज्ञात मृृतिका के फोटोग्राफ्स पेम्पलेट व उसकी जानकारी प्रसारित की गई, जिसमें 19/जुलाई/2016 को थाना चिमनगंज उज्जैन में दर्ज गुमशुदगी में गुमशुदा महिला के फोटोग्राफ्स मृतिका के फोटोग्राफ्स से मिलान होने पर उसके पति गणेशलाल गुर्जर निवासी मक्सीरोड उज्जैन व उसके लडके भरत को तलब कर शमशान जावरा में मृतिका के शव को निकलवाकर उनसे पहचान करवाई गई तो उक्त दोनों ने मृतिका की पहचान अपनी पत्नी व मां के रुप में करते हुए उसका नाम सुगनबाई गुर्जर होना बताया।
पुलिस द्वारा मृतिका सुगनबाई के मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल निकलवाकर,कॉल डिटेल का एनालाइज के आधार पर विवेचना अधिकारी निरीक्षक हरिश जेजुलकर द्वारा 31/जुलाई/2016 को आरोपी अमानत उर्फ मिट्ठू को उज्जैन से पकड़ा व उससे पुछताछ की तो उसने बताया था कि उसने शेरु मंसुरी व रामलाल उर्फ राजेश को सुगनबाई की हत्या करने की सुपारी 15 हजार रुपए दी थी।जो उन दोनों ने सुगनबाई की चाकू से गला काट कर हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेक दिया था।उन दोनों ने मृतिका का मोबाईल, मंगलसूत्र,पायजेब व पर्स निकाल लिया था।
मृतिका का मोबाईल मेरे पास बेग में रखा हैं।जानकारी के आधार पर पुलिस ने मिट्ठु उर्फ अमानत खां से मृतिका का मोबाईल सीम सहित जप्त कर आरोपीगण शेरु मंसुरी व रामलाल उर्फ राजेश को भी उज्जैन से 31/जुलाई/2016 को गिरफ्तार कर उनसे पुछताछ कर उनके द्वारा घटना के समय पहने गए कपडे तथा मृतिका का मंगलसूत्र,पायजेब,पर्स जप्त कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध 26/नवम्बर/2016 को न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय में अभियोजन की और से 45 साक्षियों में से अपने समर्थन में 32 साक्षियों को परीक्षित कराया एवं घटना को प्रमाणित करने हेतु मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर आरोपीगण को आरोपित धाराओं में उल्लेखित अधिकतम दंड से दंडित किए जाने के तर्क प्रस्तुत किए गए मामले में न्यायालय ने 25.अगस्त.2022 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अभियुक्त रामलाल उर्फ राजेश के विरुद्ध प्रमाणित मानते हुये दोषसिद्ध किया एवं अभियुक्त मिट्ठु उर्फ अमानत के विरुद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाए जाने पर उसे बरी किया।
प्रकरण का अन्य आरोपी शेरु पिता फखरुद्दीन विचारण के दौरान फरार होने से प्रकरण उसके विरुद्ध सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।प्रकरण की सफल पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस द्वारा की गई।