Ratlam News: अफीम तस्कर पिता व पुत्र को चार वर्ष का कारावास,30-30 हजार का जुर्माना

718

  ratlam 01 01                                      Ratlam News: अफीम तस्कर पिता व पुत्र को चार वर्ष का कारावास,30-30 हजार का जुर्माना

रतलाम: डोडाचूरा और अफीम की तस्करी करने वाले नाहरु और उसके पुत्र इरफान को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावरा रूपेश शर्मा ने दोष सिद्ध होने पर चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए तीस-तीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।दोनों आरोपी जावरा के उमटपालिया के रहने वाले हैं।

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 5 अगस्त 2015 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में रात 10 बजे मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम उमटपालिया का इरफान पिता नाहरु मेव अपने ढाबे के कांउटर से अवैध मादक पदार्थ पिसा डोडाचूरा किसी ट्रक वाले को बेचने वाला है।सूचना पर से उपनिरीक्षक पीआर डावरे ने ढाबे की घेराबंदी कर इरफान पिता नाहरु खान को पकड़ा।
जहां ढाबेे के काउंटर की तलाशी लेने पर एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में पिसा हुआ मादक पदार्थ डोडाचूरा पाउडर और उसी के अंदर एक अन्य सफेद थैली जिसके अंदर काला मटमैला रंग का मादक पदार्थ अफीम तरल अवस्था में मिला। जिनका मौके पर तोल किया तो कुल वजन थैली सहित डोडाचूरा पाउडर 3 किलो 500 ग्राम तथा थैली सहित अफीम का वजन करने पर कुल वजन 1 किलोग्राम होना पाया।पूछताछ में उसने यह अपने पिता नाहरु के साथ लाना बताया था दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें उक्त सजा सुनाई गई।

*मामले में न्यायालय ने यह सजा सुनाई*
पिता-पुत्र को न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने आरोपी इरफान पिता नाहरु मेव 28 निवासी ग्राम उमटपालिया व नाहरु पिता शब्बीर मेव 51 निवासी ग्राम उमटपालिया को धारा 18 सी एनडीपीएस एक्ट में 4-4 वर्ष व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 15 बी एनडीपीएस एक्ट में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।                                                           THEWA 01 01 01