रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: जिले में समस्त नागरिकों को मास्क लगाना अनिवार्य के संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया गया कि जिले में शासकीय या अशासकीय कार्यालय में तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं लगाने पर कार्रवाई होगी।
तो वहीं दूसरी और एक ऐसा भी नजारा दिखने को मिला कि कलेक्टर के अधीन जिम्मेदार अधिकारी नायब तहसीलदार अपनी टीम को लेकर वसूली केम्प के दौरान बिना मास्क के वसूली करते देखे गए, और वहीं एक अधिकारी ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश तो की पर वह भी मास्क को अपने कान पर लटकाए हुए दिखाई दिए।
जिला दंडाधिकारी के जारी किए आदेश का जिम्मेदार अधिकारी स्वयं आदेश का पालन नही करते दिखाई दे रहें हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जनता को क्या सन्देश देंगे और उन पर कार्रवाई क्यों?
बता दें कि पिपलोदा तहसील की तहसीलदार खुद अपनी टीम के साथ वसूली केम्प में दिखे, जिनके पास भी मास्क नहीं दिखा।
वहीं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया कि समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीयों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा साथ ही सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता हैं तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता हैं तो दुकानदार पर 100 रूपए से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा।आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।