
Ratlam Police Action : हाईकोर्ट व शासन निर्देशों के तहत मैरिज गार्डन में तेज आवाजों वाले DJ पर रोक!
Ratlam : रतलाम पुलिस ने हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों के तहत मैरिज गार्डन, हॉल और धर्मशालाओं में तेज आवाज वाले डीजे पर रोक लगाई हैं। बीती रात पुलिस ने 53 स्थानों पर नोटिस चस्पा कर संचालकों को ध्वनि सीमा और समय पालन करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की हिदायत दी गई है। एसपी अमित कुमार के निर्देश एएसपी राकेश खाखा एवं एएसपी रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार के मार्गदर्शन में रतलाम पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत थाना पुलिस टीमें जिले के सभी थाना क्षेत्रों के मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल/धर्मशालाओं में पहुंचकर संचालकों को समझाइश देते हुए नोटिस प्रदान किए।

उन्हें निर्देशित किया गया कि, शादी समारोह के दौरान अत्यंत तीव्र एवं अमानक ध्वनि स्तर पर DJ/साउंड सिस्टम का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, रात्रि में उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद DJ पूर्णतः बंद रखना अनिवार्य होगा, उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा एवं समय पालन का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, समारोह के दौरान कोई भी आपत्तिजनक संगीत नहीं बजाया जाए। इन्हें पुलिस टीमों ने यह भी हिदायत दी कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मैरिज गार्डन संचालक एवं आयोजनकर्ता के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रतलाम पुलिस ने जिले-भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 53 मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल/धर्मशालाओं में नोटिस चस्पा कर संचालकों को विस्तृत रूप से समझाइश दी गई। रतलाम पुलिस ने संदेश जारी कर कहा कि नागरिकों से अपील करती हैं कि ध्वनि प्रदूषण रोकने एवं सामाजिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करें!





