RBI Governor : 2000 रुपये के नोट में 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर देना होगा PAN

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RBI Governor : 2000 रुपये के नोट में 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर देना होगा PAN

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम लोगों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर है।

यानी इस नोट के मूल्य की गारंटी आरबीआई अभी भी ले रहा है। इस नोट से लोग 30 सितंबर तक आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। किसी भी अफरा-तफरी से बचने की सलाह देते हुए कि 23 मई से शुरू होकर एक्सचेंज 30 सितंबर तक बंद होगा। यानी लोगों के पास 4 महीने का बहुत ज्यादा वक्त है। वो इस अवधि में आसानी से अपने 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। हालांकि, अगर छोटे दुकानदार नहीं लेते हैं तो वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। यह पहले भी रहा है कि छोटे दुकानदार खुदरा की कमी के अभाव में इस बड़े मूल्य के नोट नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि बाजार में करबी 3.62 लाख करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट अभी चलन में हैं।

50 हजार से अधिक कैश पर पैन देना होगा

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है जब एक बार में 10 नोट बदलने की ही सुविधा दी गई थी। इससे अधिक नोट लोग अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। एक संवाददाता की ओर से पूछे गए सवाल में कि अगर कोई व्यक्ति 50 से अधिक मूल्य के 2000 रुपये के नोट जमा करता है तो क्या उसकी स्क्रूटनी होगी। इस पर उन्होंने क​हा कि आरबीआई कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा। बैंक में पहले से ही नियम है कि अगर आप 50 हजार से अधिक कैश जमा करते हैं तो पैन नंबर देना होता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक आप एक दिन में 50000 रुपये और साल में 20 लाख रुपये तक का कैश अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। इससे अधिक देने पर पैन नंबर देना होगा।

किसी भी खाते में बड़ी रकम जमा होने पर बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग से साझा करते हैं। फिर आयकर विभाग अपना एसेसमेंट करता है। अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वह कार्रवाई करता है। इस मामले में भी बैंक और आयकर विभाग उसी नियम को फॉलो करेंगे। कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि 30 सितंबर  तक सारे नोट बैंक के पास आ जाएंगे। अगर, नहीं आएंगे और वैसे लोग जो विदेश में हैं और नहीं आ सकते हैं, उनके लिए विचार किया जाएगा।