RBI’s New Pension Rules : सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लेट हुई, तो 8% ब्याज देना होगा, वृद्ध पेंशनरों के साथ सहानुभूति बरतें!

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RBI’s New Pension Rules : सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लेट हुई, तो 8% ब्याज देना होगा, वृद्ध पेंशनरों के साथ सहानुभूति बरतें!

RBI का बैंकों को सख्त आदेश, वृद्ध पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी वैलिड!

New Delhi : पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में यह निर्देश दिए। RBI का नया नियम 1 अक्टूबर, 2008 से देरी से हुए सभी पेंशन पेमेंट पर लागू होगा। पेंशन या उसका एरियर तय समय पर नहीं मिलता, तो अब संबंधित बैंक को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर में कहा कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा।

केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे पेंशन और एरियर को ऑटोमैटिक ट्रांसफर करें और पेंशनरों से कंपनसेशन क्लेम करने के लिए न कहा जाए। इसलिए कि RBI को इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पेंशनरों को रिवाइज पेंशन और एरियर समय पर नहीं मिल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लागू किया गया।

पेंशन और ब्याज का पैसा एक ही दिन में जमा

सर्कुलर के मुताबिक, इस मुआवजे के लिए पेंशनरों को कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन बैंक पेंशन या पेंशन के बकाया पैसे अकाउंट में जमा करते हैं तो उसी दिन ब्याज का पैसा भी उन्हें जमा करना होगा। RBI का यह नया नियम 1 अक्टूबर, 2008 से देरी से हुए सभी पेंशन पेमेंट पर लागू होगा। अच्छी बात ये है कि ब्याज का पैसा पेंशनरों को अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। RBI की तरफ से पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को यह भी सलाह दी गई कि वे पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों से पेंशन आदेशों की कॉपी तुरंत हासिल करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें, ताकि पेंशनरों को अगले महीने के पेंशन भुगतान में ही इस नियम का फायदा मिल सके।

बुजुर्ग पेंशनरों की सुविधा के लिए की खास व्यवस्था

RBI ने बैंकों से बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी कहा गया। बैंकों को सलाह दी गई है कि वो पेंशनरों, खासकर वृद्ध पेंशनरों के साथ सहानुभूति से पेश आएं और उन्हें अच्छी कस्टमर सर्विस दें। अगर कोई पेंशनर बैंक नहीं आ सकता या फिर अपना साइन नहीं कर सकता, तो उसका अंगूठा या पैर का निशान दो गवाहों की मौजूदगी में लिया जा सकता है, जिनमें से एक बैंक ऑफिसर होना चाहिए।

वृद्ध पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड

बैंकों को 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा घर पर देनी होगी, ताकि उन्हें बैंक आने की जरूरत न पड़े। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी वैलिड माना जाएगा, जिससे बैंक में जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही बैंकों को इन सभी दिशा निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए कहा गया है, ताकि जरूरतमंद पेंशनर इसका फायदा उठा सकें। कई पेंशनर समय पर पैसा न मिलने की वजह से शिकायत कर रहे थे, जिसके चलते RBI ने ये फैसला लिया है। अब लगता है कि बैंक पेंशन पेमेंट की अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएंगे वरना लापरवाही करने पर उन्हें ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा।