Reconciliation Talks Will be Held With VC : फैमिली कोर्ट ने सुलह वार्ता का केस खारिज किया, हाईकोर्ट ने कहा VC से वार्ता करें!
Indore : दंपति के विवाद के मामले में सुलह वार्ता का केस परिवार न्यायालय (फैमिली कोर्ट) ने यह कहकर खारिज कर दिया कि फरियादी को कोर्ट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। फरियादी आस्ट्रेलिया में रहता है। निरस्त वाद को चेंलेज करने पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर पीड़ित को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से उपस्थित होने के आदेश दिए।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पति ने पत्नी के विरुद्ध उसके द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का प्रकरण परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में परिवार न्यायालय में सुलह वार्ता की प्रक्रिया के लिए दोनों पक्षों को परिवार न्यायालय के सामने उपस्थित होना था। जिसमें पति वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण सुलह वार्ता की प्रक्रिया हेतु परिवार न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति नहीं हो सकता था। पति ने अपने अधिवक्ता मनीष झारोला के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर उभय पक्षों की सुलह वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने का निवेदन किया था।
पति द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदक को परिवार न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर पति द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में परिवार न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती दी। इसमें पति के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने परिवार न्यायालय को उभय पक्षों की सुलह वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाने के लिए निर्देशित किया है।