बिजावर जनपद सीईओ सहित चार दोषियों से 13.26 लाख की वसूली तय: नंदन फलोद्यान योजना में फर्जी भुगतान पर जिला पंचायत की बड़ी कार्रवाई

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बिजावर जनपद सीईओ सहित चार दोषियों से 13.26 लाख की वसूली तय: नंदन फलोद्यान योजना में फर्जी भुगतान पर जिला पंचायत की बड़ी कार्रवाई

छतरपुर: जिले में पंचायत स्तर पर सामने आए नंदन फलोद्यान घोटाले में जिला पंचायत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जनपद पंचायत बिजावर की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी राशि के दुरुपयोग का दोषी ठहराया है। जांच में बिना कार्य कराए और बिना सक्षम स्वीकृति के 13.26 लाख रुपये के भुगतान को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। मामले में चारों से राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

● नंदन फलोद्यान कार्यों में फर्जीवाड़ा उजागर

○ जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत अनगौर में 11 हितग्राहियों के नाम पर नंदन फलोद्यान कार्य स्वीकृत किए गए थे। जांच में पाया गया कि मौके पर न तो वृक्षारोपण कार्य हुआ और न ही सामग्री आपूर्ति का कोई भौतिक प्रमाण मौजूद था।

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● बिना सरपंच-सचिव हस्ताक्षर के भुगतान

○ सामग्री भुगतान से जुड़े देयकों पर न सरपंच के हस्ताक्षर थे और न ही पंचायत सचिव के। इसके बावजूद रोजगार सहायक और उपयंत्री के हस्ताक्षरों के आधार पर एफटीओ जारी कर राशि निकाल ली गई।

● माप सत्यापन और प्रमाणीकरण भी नहीं हुआ

○ सहायक यंत्री द्वारा माप पुस्तिका का सत्यापन और देयक प्रमाणीकरण नहीं किया गया, जो शासकीय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। इसके बाद भी भुगतान कर दिया जाना जांच में गंभीर लापरवाही माना गया।

● सीईओ द्वारा पहले ही कार्य न होने की पुष्टि

○ जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि जून 2025 में स्वयं जनपद सीईओ अंजना नागर ने लिखित रूप से स्वीकार किया था कि मौके पर नंदन फलोद्यान का कोई कार्य मौजूद नहीं है।

● एफटीओ निरस्त करने का आवेदन नजरअंदाज

○ ग्राम पंचायत सचिव द्वारा एफटीओ निरस्त करने के लिए लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए अगस्त 2025 में 13.26 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया।

● चार अधिकारी-कर्मचारियों पर तय हुई जिम्मेदारी

○ जांच के आधार पर तत्कालीन जनपद सीईओ अंजना नागर, सहायक लेखाधिकारी दिलीप गुप्ता, उपयंत्री विकास श्रीवास्तव और ग्राम रोजगार सहायक राकेश मिश्रा को इस अवैध भुगतान के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी माना गया है।

● धारा 89 के तहत वसूली की कार्रवाई

○ मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत चारों से समान अनुपात में 3.315 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

● 06 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई

○ सभी संबंधितों को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 06 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, जिसके बाद आगे की प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई तय होगी।