भांग तस्कर मंजूर से 55 लाख की वसूली बाकी, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई! 

देवास में संपत्ति होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने कुर्की के लिए पत्र लिखा! 

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भांग तस्कर मंजूर से 55 लाख की वसूली बाकी, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई! 

इंदौर से गोविंद राठौड़ की रिपोर्ट

 

Indore : भांग तस्कर मंजूर उर्फ मुजाहिद खान से राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रशासन कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सालों से अवैध भांग तस्करी में लिप्त मंजूर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी गई। तस्कर मंजूर के पास इंदौर जिले का भांग का ठेका था। लेकिन, इसने अभी तक खिसारा की रकम जमा नहीं की। इसके बाद आबकारी विभाग ने इसकी संपत्ति की छानबीन शुरू कर दी।

देवास में संपत्ति की जानकारी मिलने पर इंदौर कलेक्टर ने देवास कलेक्टर को पत्र लिखा है। जिसमें लिखा है कि आबकारी बकायादार मुजाहिद पिता रफीक खान निवासी 48, ब्रुक बॉन्ड कॉलोनी से आबकारी राजस्व रु 54,86,789 रुपये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत वसूल किए जाने हैं। इसके लिए इस कार्यालय द्वारा आरआरसी क्रमांक/आब /ठेका/2023/1349 दिनांक 17.03.2023 जारी की जाकर अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी, वृत्त बालदा कालोनी, जिला इंदौर को आदेशित किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी, वृत्त बालदा कालोनी, जिला इंदौर के द्वारा तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द, देवास को पत्र प्रेषित कर आबकारी बकायादार मुजाहिद खान की चल-अचल संपत्ति की जानकारी देने के लिए पत्र लिखा गया था। आबकारी बकायादार मुजाहिद के नाम से ग्राम अगरोद, पटवारी हल्का नंबर 07, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में राजस्व रिकार्ड अनुसार कृषि भूमि जिसमें फार्म हाउस, वेयरहाउस, गोडाउन मकान आदि होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

उन्होंने लिखा कि इस संपत्ति को कुर्क कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही कर प्राप्त होने वाली राशि को इंदौर जिले की आबकारी बकाया राशि के विरूद्ध सहायक आयुक्त आबकारी, जिला इंदौर के पक्ष में जमा कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सालों से भांग तस्करी में लिप्त 

मंजूर उर्फ मुजाहिद खान वर्षों से भांग तस्करी का काम कर रहा है। पूरे जिले में यह अवैध भांग सप्लाय करता है। अभी भी मंजूर ने अपने मैनेजर के रिश्तेदार के नाम से आबकारी का ठेका लिया है और पूरे जिले में अवैध भांग सप्लाय कर रहा है। इसमें आबकारी विभाग की मिलीभगत की कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि, पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह ने मंजूर पर रासुका, ठेका निरस्त की बड़ी कार्रवाई की थी।

सरपंच पद से भी हटाया

देवास के तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमोली शुक्ला ने रासुका की कार्रवाई होने के बाद मंजूर उर्फ मुजाहिद को जिले की जनपद पंचायत टोंक खुर्द की ग्राम पंचायत खेड़ा माधवपुर के सरपंच पद से निलंबित किया था।