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दावा अधिकरण का होगा गठन
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि तैयार किये गये ड्राफ्ट में दावा अधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है। सामान्य जन-जीवन में अशांति के दौरान उपद्रवियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुँचाये गये नुकसान की वसूली एवं किये गये नुकसान का निर्धारण यह अधिकरण करेगा। अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई राशि नुकसान करने वाले आन्दोलनकारियों/प्रदर्शनकर्ताओं से वसूल की जायेगी।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि उक्त विधेयक में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा साम्प्रदायिक दंगा, हड़ताल, बन्द, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस, सड़क यातायात अवरूद्ध करना या ऐसे किसी भी जमाव से, जिससे किसी सम्पत्ति को नुकसान हो, ऐसे कृत्य से हुये नुकसान का निर्धारण दावा अधिकरण द्वारा किया जायेगा। अधिकरण को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राशि की वसूली के अतिरिक्त आपराधिक प्रकरण पृथक से दर्ज किया जा सकेगा।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या उस सम्पत्ति के प्रभारी शासकीय अधिकारी द्वारा याचिका प्रस्तुत की जायेगी और निजी सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति के स्वामी द्वारा याचिका प्रस्तुत की जायेगी।