बांड भरने से किया इंकार, 4 सिविल जजों के चयन का अधिकार समाप्त

329

बांड भरने से किया इंकार, 4 सिविल जजों के चयन का अधिकार समाप्त

भोपाल : मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के बाद सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए बॉड भरने से इंकार करने वाले चार उम्मीदवारों का नाम मुख्य चयन सूची से विलोपित करते हुए विधि-विधाई विभाग ने उनके चयन का अधिकार समाप्त कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में शामिल हुए चार उम्मीदवारों को सफल घोषित करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने फरवरी 2023 में चयन सूची जारी की थी। इसमें शामिल गौरी रघुनाथ, जिज्ञासा शर्मा, सुकृति झा और सुरभि रस्तोगी को चयन के बाद आवश्यक बॉंड भरने को कहा गया था। लेकिन इन चारों ने बॉंड भरने से मना कर दिया। बाद में इन्हें फिर मौका दिया गया तब इन्होंने इस पर पर नियुक्ति प्राप्त नहीं किए जाने की इच्छा जताई। इसके चलते व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2021 की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक से इनके नाम विलोपित करते हुए इनके चयन का अधिकार भी विधि विभाग ने समाप्त कर दिया है। अब ये इन पदों पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर पाएंगे।