

Release After Witness Turns Hostile : 87 में से 71 गवाहों के मुकरने पर सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के 6 आरोपियों को रिहा किया!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में मृतक पिता के बेटे समेत 87 में से 71 गवाहों के मुकर जाने पर 6 आरोपियों को बरी कर दिया। शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के 27 सितंबर, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराया था।
जस्टिस सुधांशु धूलिया व जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 49 पन्नों के फैसले में कहा कि अनसुलझे अपराध के लिए भारी मन से, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सबूतों की कमी के मुद्दे पर संदेह नहीं होने के कारण, हम आरोपियों को बरी करते हैं। हम हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल करते हैं। पीठ ने गवाहों के मुकर जाने और अति उत्साही जांच पर अफसोस जताया। पीठ ने कहा कि जांच में आपराधिक कानून के बुनियादी सिद्धांतों की पूरी तरह अनदेखी की गई। ऐसी अनदेखी अक्सर मजाक बनकर रह जाता है।
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पीठ ने कहा कि यह एक अनोखा मामला है। गवाह पिछले बयानों से मुकर जाते हैं, बरामदगी से इन्कार करते हैं और चश्मदीद गवाह अंधे हो जाते हैं। कुल 87 में से 71 गवाह मुकर गए। इससे अभियोजन पक्ष को पुलिस और सरकारी गवाहों की गवाही पर ही टिके रहना पड़ा। यहां तक कि एक युवक, जो महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह है। जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारते हुए देखा, हमलावरों की पहचान करने में विफल रहा।