Bail to Sanjay Raut : मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता को जमानत!
Indore : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। संजय राउत को तीन महीने बाद जमानत मिली है। उन्हें 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। ED की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने मांग को खारिज कर दिया।
इसके साथ ही संभावना है कि संजय राउत आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। ED ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। अब ED की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने जैसे ही संजय राउत को जमानत का ऐलान किया, उनके समर्थकों ने तालियां बजाईं। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत याचिका पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये था पूरा मामला
पात्रा चॉल के नाम से मशहूर सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 672 किरायेदार परिवार हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने 2008 में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए एक पुनर्विकास अनुबंध सौंपा था. जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और कुछ फ्लैट म्हाडा को देने थे। शेष जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए मुक्त थी।
राउत ने मां को लिखी थी चिट्ठी
ED ने कोर्ट में दावा किया था कि अब तक संजय राउत को अपराध की कमाई से 3.27 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए राज्यसभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अभी वह मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में थे। उन्होंने पिछले महीने जमानत मांगी थी, जिसका ED ने विरोध किया था।