
SC/ST Atrocities के अंतर्गत हत्या के प्रकरण में आयुष मालवीय के पिता को 4 लाख 12 हजार 500 रुपए राहत राशि स्वीकृत!
Ratlam : DM राजेश बाथम के आदेशानुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार अधिनियमके अंतर्गत अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग के सदस्यों द्वारा उत्पीडन किए जाने पर जिले के नामली थाना के अंतर्गत ग्राम कांडरवासा निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के मृतक आयुष पिता समरथलाल की गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों द्वारा उत्पीडन कर हत्या कर देने पर आयुष पिता समरथलाल पिता बाबूलाल को सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा 4 लाख 12 हजार 500 रूपए राहत राशि तत्काल स्वीकृत की गई!
क्या था मामला?
जिले के नामली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात को एक नाबालिग लड़के को पीट-पीटकर मार डाला गया था। ग्राम कांडरवासा निवासी आयुष (17) पिता समरथमल मालवीय रात को अपनी प्रेमिका से मिलने मेवासा गांव गया था। इसी दौरान लड़की के घरवालों ने आयुष को पकड़ लिया था और आयुष का सिर मुंडवा दिया था और पेड़ पर बांधकर उसके साथ बेरहमी से मार-पीट की थी इसकी वजह से आयुष की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने लड़की के पिता सहित अन्य 4 लोगों पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
इस हत्या के बाद ग्रामीणों ने शनिवार सुबह आयुष का शव फोरलेन पर रखकर जाम लगा दिया था वह हत्यारों का जुलूस निकालने के लिए अड़ गए थे साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की मांग की गई थी और अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने प्रदर्शन और चक्काजाम खत्म किया था उसी मामले में मृतक आयुष के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई हैं!





