

Relief to Ex DGP: हाईकोर्ट ने पूर्व DGP के खिलाफ FIR रद्द की
शिलांग : मेघालय उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा में 1991 बैच के IPS अधिकारी पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) डॉ. लज्जा राम बिश्नोई के खिलाफ FIR और चार्जशीट को खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरोपों में कानूनी योग्यता का अभाव है।
यह मामला 9 मई, 2024 को निलंबित पुलिस अधिकारी गैब्रियल के. लैंगराई द्वारा दर्ज की गई FIR से उपजा है , जिसमें बिश्नोई पर अपने सरकारी वाहन के पंजीकरण नंबर का दुरुपयोग करने और उससे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था।
FIR में आईपीसी की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत आरोप शामिल थे।
इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए मामले को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया है। बिश्नोई ने मई, 2022 में मेघालय डीजीपी का पदभार संभाला था।