Relief to Lawyers from Black Coat : 3 महीने वकील काले कोट में नजर नहीं आएंगे, गर्मी में राहत मिली!
Indore : 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रदेश के जिला न्यायालयों के वकील सफेद शर्ट, काला/सफेद/धारीदार या ग्रे कलर का पेंट पहनकर जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे। गर्मी का मौसम देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने यह निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में सभी अभिभाषक 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन माह के लिए काले कोट से छूट देने का निर्णय किया।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह छूट नहीं
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त वकीलों को यह राहत नहीं मिलेंगी। प्रदेश के कई तहसीलों व जिलों में यह हालात है कि बैठने की जगह की तुलना में वकीलों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें खुले में बैठना पड़ता है या तंग जगह में काम करना पड़ता है। खासकर बिजली गुल हो जाने की दशा में उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। काउंसिल के इस निर्णय से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को फायदा होगा।