Relief to MP Pensioners: पेंशनरों को राहत, DR में हुई वृद्धि, आदेश जारी

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Bhopal : मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राज्य शासन के पेंशनरों राहत देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार छठवें वेतनमान लेने वाले पेंशनरो को 10% मंहगाई राहत मिलेगी जो 1 अक्टूबर 2021 (भुगतान नंवबर 2021) से बढ़कर 164%देय होगी। वहीं सातवें वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनरों को 5% मंहगाई राहत मिलेगी जो 1अक्टूबर 2021 (भुगतान नंवबर 2021 से) बढ़कर 17% देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगम आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के अंतर्गत पेंशन के एक के हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री के आदेश 21 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में जारी किया गया।

इस संबंध में राज शासन द्वारा जारी आदेश के प्रति हम यहां दे रहे हैं-

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