Relief to Pooja Khedkar from Supreme Court : बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से रोक!
Mumbai : सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर पूजा खेडकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। पूजा खेडकर की पिछले साल यूपीएससी ने उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगा दी। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और विकलांगता कोटा के लाभ गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की थी।
आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और यूपीएससी (UPSC) को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की गई। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी थी, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ। खेडकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा कि उनके खिलाफ लगाए आरोप निराधार हैं।
पुलिस ने मांगी पूजा की हिरासत
दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच की जरूरत है। खेडकर पर धोखाधड़ी से अधिक प्रयास प्राप्त करने के लिए अपने नाम में बार-बार बदलाव करने का आरोप है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने दावा किया कि उनकी जांच में एक बड़ी साजिश सामने आ रही है। हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने यूपीएससी द्वारा पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ दायर की गई शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की थी।