Relief to Umang Singhar : प्रचार वाहन में अवैध शराब मामले में सिंघार को हाईकोर्ट से राहत!
धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट
Dhar : जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बीती रात कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ शराब परिवहन का केस दर्ज हुआ था। लेकिन, आज हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए नियत की है। हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल उमंग सिंघार की मुश्किल कम हो गई।
बीती रात जिले की गंधवानी के अवलदा से एफएसटी टीम ने उमंग सिंघार के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस पर पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार उमंग सिंघार सहित तीन लोगों पर 34/2 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद उमंग सिंघार हाईकोर्ट की शरण में गए, जहां से उन्हें 21 दिसम्बर तक स्थगन (स्टे) मिला है। इससे उमंग सिंघार की चुनाव में सक्रियता एवं प्रचार-प्रसार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस अब उन्हें इस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर सकती।
इस संबंध में उमंग सिंघार के एडवोकेट जयेश गुरनानी ने बताया कि कल रात विधायक उमंग सिंघार के विरूद्ध गंधवानी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें उनके ऊपर आबकारी एक्ट के तहत 34/2 का आरोप और अन्य धाराएं भी लगाई गई थी। उन पर यह आरोप है कि अवैध रूप से जो उनका वाहन जिसे प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी, उस वाहन का ड्राइवर अवैध रूप से शराब लेकर जा रहा था।
जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, तो उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट की शरण ली और जबलपुर खंडपीठ में याचिका दायर की। 482 सीआरपीसी के तहत उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की। जिसमें उन्हें हाईकोर्ट से अंतरिम राहत दी गई। अब उमंग सिंघार लगातार चुनाव प्रचार कर सकते है अब पुलिस उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकती।