Reservation for Women: स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण

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Reservation for Women: स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण

भोपाल: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के पदों की भर्तियों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्ते एवं भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। प्रदेश में सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षक चयन परीक्षा द्वार चयनित होने वाले उम्मीदवारों में पात्रता पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में दस प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक संवर्ग में दस प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।

दिव्यांगजनों में दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियो के लिए छह प्रतिशत प्रारंभिक भर्ती के समय आरक्षित होंगे। इसमें न्यूनतम चालीस प्रशिशत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र चिकित्सा बोर्ड और चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर लगाना होगा।

सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्त्यिों की पचास प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम दो सौ दिन के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रूप में काम किया हो ऐसे शिक्षक न मिलने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र उम्मीद वारों से भरा जाएगा।