Reservation in Promotions in MP: नई पॉलिसी पर HC ने सरकार से मांगा जवाब, SC की गाइडलाइंस का पालन ना करने पर फटकार, अगली सुनवाई 3 फरवरी को

182

Reservation in Promotions in MP:  नई पॉलिसी पर HC ने सरकार से मांगा जवाब, SC की गाइडलाइंस का पालन ना करने पर फटकार, अगली सुनवाई 3 फरवरी को

जबलपुर : मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर प्रमोशन पॉलिसी 2025 पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने इसमें पूछा हैं कि नई प्रमोशन पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कहां और कैसे पालन किया गया है ? अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को लेकर कई अहम सवाल उठाए। अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि इस नई नीति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कहां और कैसे किया गया है।

कोर्ट ने विशेष रूप से ‘आरबी राय’ मामले का जिक्र करते हुए पूछा कि उस फैसले में बताई गई कमियों को इस नई पॉलिसी में कैसे दूर किया गया है। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि पुरानी प्रमोशन पॉलिसी की किन खामियों को सुधारकर यह नई नीति तैयार की गई है। इन सवालों ने सरकार के लिए स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

सपाक्स ने पेश किए ग्रेडेशन के आंकड़े

बहस के दौरान सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे सपाक्स ने कर्मचारियों के ग्रेडेशन से जुड़े आंकड़े हाईकोर्ट के सामने पेश किए। सपाक्स ने अपनी दलील में दावा किया कि कई विभागों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या पहले से ही काफी अधिक है। इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण की नीति का विरोध किया। वहीं, अजाक्स ने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों की पैरवी की।