रिटायर्ड मुख्य सचिव, हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज ही बन सकेगा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष

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भोपाल: मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के पद के लिए अब ज्यादा योग्यता और अनुभव जरुरी होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के लिए अर्हताएं पुनरीक्षित की है। अध्यक्ष पद पर अब अखिल भारतीय सेवा के मुख्य सचिव या समकक्ष स्तर से कम योग्यता वाले सेवानिवृत्त अधिकारी या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या केन्द्र, राज्य प्रशासनिक अधिकरण से सेवानिवृत्त अध्यक्ष या सदस्य की ही तैनाती की जा सकेगी।

कर्मचारी आयोग में दो सदस्य होते है। इनमें अब उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त , ख्यात अर्थशास्त्री अथवा लोक वित्त के क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखने वाले राज्य शासन की सेवा से अपर संचालक स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। एक सदस्य कर्मचारियों का प्रतिनिधि अथवा शासकीय, अर्ध्दशासकीय , अशासकीय संस्थाओं में से ऐसे कार्यरत, सेवानिवृत्त कार्मिक जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो उनकी नियुक्ति हो सकेगी।

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अंशकालिक सदस्य के रुप में वित्त विभाग में सचिव के समकक्ष पदस्थों में से नामांकित अधिकारी तथा सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव के समकक्ष पदस्थों में से ही नामांकित अधिकारी तैनात किया जाएगा।
आयोग के सचिव के पद पर पूर्णकालिक राज्य शासन में ग्रेड वेतन 7600 सातवे वेतनमान पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।