SIR 2026 का संशोधित कार्यक्रम जारी, गणना पत्रक 11 दिसम्बर तक भरे जाएंगे, 14 फरवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

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SIR 2026 का संशोधित कार्यक्रम जारी, गणना पत्रक 11 दिसम्बर तक भरे जाएंगे, 14 फरवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश

भोपाल। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की भारत निर्वाचन आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में आयोग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 30 नवंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

जारी कार्यक्रम अनुसार मध्यप्रदेश में SIR की प्रक्रिया अब 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके अनुसार अब 11 दिसम्बर 2025 तक एन्युमरेशन फार्म भरने का काम बीएलओ द्वारा किया जाएगा। 16 दिसंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्तियों के आवेदन लिए जाएंगे। 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नवीन दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में दिए गए नवीन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर जाएंगे, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो जुर्माने या कारावास के लिए दंडनीय होगा।