

Revision Petition Dismissed in High Court : पूर्व IAS रमेश थेटे की रिवीजन याचिका हाई कोर्ट में खारिज, केस चलता रहेगा!
जानिए, किस मामले में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया!
Bhopal : पूर्व आईएएस रमेश थेटे और उनके साथी अफसर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना होगा। उनकी रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के द्वारा की गई कार्रवाई में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा।
पुलिस ने कोर्ट में कहा कि केस होने के बाद विस्तार से जांच की थी। पड़ताल के बाद ही चालान पेश किया गया है। आरोप है कि अपर कलेक्टर रहते हुए रमेश थेटे और अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सुनवाई की गई थी। रमेश थेटे, तहसीलदार आदित्य शर्मा, पटवारी मनोज तिवारी के खिलाफ आरोप निर्धारित किए गए थे।
जांच के बाद इनके खिलाफ चालान पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों पर आरोपी तय कर दिए थे। इस कार्रवाई के खिलाफ रमेश थेटे ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद रिवीजन को खारिज कर दिया।