Rewa MP: Bribery Patwari को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा
Rewa MP: लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना द्वारा पारित निर्णय में आरोपी विजयकांत नामदेव, पटवारी, हल्का नंबर 36, कामता तहसील मझगवां, जिला सतना हाल तहसील कार्यालय, बिरसिंहपुर, जिला सतना को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 का अर्थदंड तथा धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है|
पटवारी विजयकांत नामदेव को दिनांक 26-05-2015 को शिकायतकर्ता रावेंद्र प्रसाद गौतम से उसकी भूमि का नामांतरण करने एवं खसरा के एवज में ₹8000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था|