सरकारी महकमों की Information अब मिलेगी Online, बना right to Information पोर्टल

735
right to information
right to information

सरकारी महकमों की Information अब मिलेगी Online, बना right to Information पोर्टल

भोपाल: प्रदेश के सरकारी महकमों की जानकारी (Information)लेने के लिए अब आपको उनके कार्यालयों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार पोर्टल बनाया है। इस पर जानकारी लेने के लिए आॅनलाईन आवेदन किया जा सकेगा, शुल्क भी आॅनलाईन जमा किया जा सकेगा और जानकारी भी आॅनलाईन मिल सकेगी।

RTI

पहले चरण में यह सुविधा केवल प्रशासकीय विभाग और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू की जा रही है। दूसरे चरण में संभाग और जिले एवं अन्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इकाई मैप आईटी के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि इस पोर्टल पर आमजन को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश के ई सर्विस पोर्टलपर सभी विभागों,विभागाध्यक्षों के पूर्व से आॅफिस एडमिन के लॉगइन और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए है। इसके लिए विभाग, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अन्य यूजर मेकर, चेकर उनके स्तर से बनाए जाएंगे।

right to Information
right to information

विभागाध्यक्ष बनाएंगे तीन यूजर-
विभागाध्यक्ष इस सेवा के उपयोग के लिए तीन यूजर बनाएगा। इसमें लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और सूचना का अधिकार (right to Information)से संबंधित लिपिक, अधिकारी शामिल रहेंगे। इन यूजन से जुड़े अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भी पोर्टल पर डाला जाएगा। इसके बाद ही नागरिक संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे।

Right to information
Illustration: Ratna Sagar Shrestha/THT

आॅनलाईन पोर्टल पर मिलेगी नागरिकों को जानकारी(right to Information)
नागरिक अपने आवेदन पोर्टल पर करेंगे तो वे संबंधित लिपिक और अधिकारी के लॉगइन पर प्रदर्शित होगी। जिसे वे लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्णय लेने के लिए पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। निर्णय के बाद नागरिक चाही गई जानकारी(Information )नियमानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा(right to Information)ई हस्ताक्षरित जानकारी संबंधित नागरिक को आॅनलाईन माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी

No Temples in Offices & Police Stations : थानों और ऑफिस में नहीं बन सकेंगे पूजा स्थल