Rigorous Imprisonment: नाबालिक को भगा कर दुराचार करने वाले को 20 साल की कठोर कैद

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सिंहस्थ-2004

Rigorous Imprisonment: नाबालिक को भगा कर दुराचार करने वाले को 20 साल की कठोर कैद

छतरपुर : 16 साल की एक नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद के साथ 9 हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि थाना सिटी कोतवाली में नाबालिक पीडि़ता के पिता ने 1 मई 2022 को मामला दर्ज कराया कि 30 अप्रेल को रात्रि 11 बजे उसकी नाबालिक बेटी सोने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई थी। रात 3 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बेटी कमरे में नही थी, घर के दरवाजे खुले हुए थे। तलाश करने पर बेटी का पता नही चला। पुलिस ने 27 मई को पीडि़ता को दस्तयाब किया। पूंछतांछ में उसने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने पीडि़ता का डॉक्टरी परीक्षण कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ हेमंत बाजौलिया ने पैरवी करते हुए सबूत कोर्ट में पेश कर आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। विशेष न्यायाधीश विक्रम भार्गव की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराकर 20 साल की कठोर कैद के साथ 9 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।