आंखों मे मिर्ची डालकर व्यापारी को लूटने वाले आरोपियों को 6 वर्ष का कठोर कारावास

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम:न्यायालय शैलेश भदकारिया पंचम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिनांक 24-दिसम्बर-2021 को अभियुक्त कमलेश पिता धन्नलाल पाटीदार उम्र 32 वर्ष नि.ग्राम बरगढ जिला रतलाम एवं राकेश पिता रामगिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष नि.नागदा जिला उज्जैन को धारा 394 भादवि मे 06-06 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/-रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शीव मनावरे बताया कि 20-जनवरी-2011 को फरियादी नितिश पिता कृष्णचंद सोनी उम्र 25 वर्ष नि.ग्राम धामनोद जिला रतलाम ने थाना नामली पंहुचकर बताया कि मेरी ग्राम नामली में मारूती ज्वैलर्स के नाम से सोना चांदी की दुकान है वह रोजाना धामनोद से नामली आता जाता है,आज शाम को वह अपनी मोटरसाईकल से नामली से अपने घर धामनोद जा रहा था कि ग्राम पंचेड रूण्डी के आगे शाम को पीछे से तीन लडके बिना नम्बर की मोटर साईकल पल्सर पर आए और उसकी मोटर साईकिल रोककर उसकी आंखों मे मिर्ची डाल दी तथा उसकी मोटरसाईकल पर टंगी थैली जिसमे नगदी 57000/-हजार रूपये रखे थे छीनकर नामली तरफ भाग गये।

फरियादी द्वारा बताई गई बात पर थाना नामली में अपराध क्रमांक 14/11 धारा 394 भादवि लूट का अपराध दर्ज किया गया।

जहां पड़ताल के दौरान पुलिस ने 21-जनवरी-2011 को तीन आरोपीगण कमलेश पिता धन्नालाल ,निवासी बरगढ जिला रतलाम एवं पप्पू पिता रेवन्त उम्र 34 वर्ष नि. नागदा जिला उज्जैन तथा राकेश पिता रामगिरी नि. नागदा जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर उसने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन तीनों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था।

घटना में उनके साथी दीपक पिता रामगिरी गोस्वामी उम्र 26 वर्ष नि.नागदा जिला उज्जैन, जग्गू उर्फ जगदीश पिता रेवन्त उम्र 22 वर्ष नि.नागदा जिला उज्जैन,सोहनलाल पिता कन्हैयालाल नि.जाहगिरीया जिला मंदसौर तथा गोपाल पिता रतनलाल पाटीदार उम्र 26 वर्ष नि.बरगड जिला रतलाम भी वारदात में शामिल रहें और सभी ने लूटे गए रूपए आपस में बांट लिये आरोपीयों द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस ने चारों आरोपीयों को दिनांक 17.मार्च.2011 को गिरफ्तार किया। और आरोपीयों से अपराध में उपयोग की गई पल्सर मोटर साईकिल व लूटे गए रूपयों में से बचे हुए रूपए जप्त कर सातों आरोपीयों के विरूद्ध धारा 394,120बी भादवि में 28-अप्रेल-2011 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय में मामला चलने के दौरान एक आरोपी गोपाल पिता रतनलाल की मौत हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाहीं समाप्त की गई।न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में 24-दिसम्बर-2021 को दो अरोपी कमलेश पिता धन्नालाल व राकेश पिता रामगिरी के विरूद्ध साक्ष्य प्रमाणित होने से दोषसिद्ध किया एवं बाकी अन्य चार आरोपीयों को साक्ष्य प्रमाणित नहीं होने पर उन्हें दोषमुक्त किया गया।

प्रकरण के पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रवीण शर्मा ने की।