RTO Commissioner’s Guidelines : वाहन चेकिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 8 पॉइंट में गाइडलाइन जारी की!

बिना वर्दी और बॉर्डी वॉर्न कैमेरे के चैकिंग नहीं होगी, चालानी कार्यवाही POS से ही होगी!

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RTO Commissioner’s Guidelines : वाहन चेकिंग को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने 8 पॉइंट में गाइडलाइन जारी की!

Bhopal : प्रदेश मप्र में परिवहन चेक पोस्ट भले ही बंद कर दिए गए हों, लेकिन, ट्रकों और वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। इस पर नियंत्रण के लिए परिवहन आयुक्त ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश में परिवहन विभाग के अमले द्वारा की जाने वाली वाहन चेकिंग को लेकर 8 पॉइंट में स्पष्ट दिशा- निर्देश दिए गए हैं।

 

परिवहन आयुक्त के निर्देश

● कम से कम एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में ही चेकिंग की जाएगी।

● चेकिंग के समय पूरा स्टाफ वर्दी में होना चाहिए। सभी की वर्दी पर नेम प्लेट भी लगी होनी चाहिए।

● यूनिट के साथ अटैच ड्राइवर के अलावा कोई भी प्राइवेट व्यक्ति चेकिंग की कार्यवाही के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो।

● चालानी कार्यवाही केवल पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए ही होना चाहिए। जहां कहर मशीन नहीं हैं, वहां के प्रभारी उसे तत्काल प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें।

● यूनिट द्वारा एक बार में एक ही वाहन को रोका जाए और उसकी चेकिंग, उसके खिलाफ कार्यवाही के बाद ही किसी दूसरे वाहन को रोका जाए।

● किसी भी वाहन को बिना किसी विशेष कारणों के 15 मिनट से ज्यादा न रोका जाए। अन्यथा ये माना जाएगा कि वाहन को रोकने के संबंध में यूनिट की मंशा सही नहीं हैं।

● रात के समय अगर चेकिंग जरूरी हो तो ऐसे स्थान को चेकिंग के लिए चुना जाए, जहां रोशनी के अभाव में कोई दुर्घटना न हो।

● अंधेरे के समय स्टाफ के पास एलईडी बैटन और रिफलेक्टिव जैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

चेकिंग के समय बॉडी वॉर्न कैमरा चालू रहे

बॉडी वॉर्न कैमरा उपलब्ध होते ही चेकिंग की पूरी अवधि के दौरान कम से कम दो बॉडी वॉर्न कैमरा चालू हालत में रहें। इनमें से कम से कम एक बॉडी वॉर्न कैमरा लाइव मोड में रहे, जो प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। हर कैमरे को अधिकारी, कर्मचारियों में आवंटित किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति ही उस बॉडी वॉर्न कैमरे का उपयोग करेंगे।