Neemuch News: सलीम उर्फ दाढ़ी ऊर्फ बैट्री एक वर्ष के लिए जिला बदर

863

Neemuch News: सलीम उर्फ दाढ़ी ऊर्फ बैट्री एक वर्ष के लिए जिला बदर

नीमच: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मंयक अग्रवाल द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत एक आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

जिला दण्डारधिकारी द्वारा चुडीगली हाल मुकाम बोहरा कब्रिस्तान के पास नीमच निवासी आरोपी मोहम्मद सलीम ऊर्फ दाढ़ी ऊर्फ बैट्री पिता मोहम्मद हबीब को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

उक्त आरोपी नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर मालवा की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

उक्त आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।