‘समाधान योजना’ लागू, बकाया बिलों पर बड़ी छूट का प्रावधान

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'समाधान योजना' लागू, बकाया बिलों पर बड़ी छूट का प्रावधान

Bhopal : मध्यप्रदेश में बकाया घरेलू बिजली बिल के भुगतान के लिए ‘समाधान योजना’ लागू की गई है। इस योजना से 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता 15 दिसम्बर तक बिजली कंपनी को आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत मूल बकाया राशि का 60% एकमुश्त भुगतान करने पर 100% अधिभार की राशि, शेष 40% मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। मूल राशि का 75%, छह समान किश्त में भुगतान करने पर 100% अधिभार की राशि, शेष 25 % मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

मालवा, निमाड़ के 23 लाख उपभोक्ता होंगे
समाधान योजना से मालवा और निमाड़ के लगभग 23 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को साढ़े 300 सौ करोड़ से ज्यादा की छूट दी जाएगी।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि समाधान योजना के लिए निर्देश प्राप्त हो चुके है। इसके तहत कोरोना काल में आर्थिक परेशानियों के चलते प्रभावित 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन के 23 लाख उपभोक्ता इस योजना के दायरे में है।

इन पात्र उपभोक्ताओं पर अगस्त 2020 की स्थिति में 848 करोड़ रुपए बकाया था। इन उपभोक्ताओं पर अधिभार की राशि 168 करोड़ रुपए थी, जो अब शत प्रतिशत छूट के रूप में माफ की जाएगी। शेष बिल राशि में से छः समान किस्तों में 25 फीसदी एवं एकमुश्त राशि चुकाने पर 40 फीसद की छूट के आदेश है।

इस तरह दोनों विकल्पों में से एक के चयन पर लगभग दो सौ करोड़ की मूल राशि पर छूट का अनुमान है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि अधिभार एवं मूल राशि दोनों पर कुल साढ़े 300 करोड़ से ज्यादा की राशि छूट के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना में इंदौर के तीन लाख उज्जैन, धार, देवास, खरगोन जैसे बड़े जिलों के लगभग दो लाख और अन्य जिलों के डेढ़ से पौने दो लाख 1 किलोवाट वाले घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

मालवा-निमाड़ के सभी 15 जिलों के अधीक्षण यंत्रियों को इस संबंध में तत्काल अमल के लिए निर्देशित किया गया है।