रतलाम के शुद्ध दही भंडार से घी, पनीर और दही के सैम्पल सहित जिले में 10 से अधिक प्रतिष्ठानों से सैम्पल लिए गए!

डोमिनो पिज्जा में कीड़ा निकलने जांच के हेतु सैम्पल लिए! ORS शब्द वाले भ्रामक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई!

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रतलाम के शुद्ध दही भंडार से घी, पनीर और दही के सैम्पल सहित जिले में 10 से अधिक प्रतिष्ठानों से सैम्पल लिए गए!

Ratlam : खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड लाइसेंस प्राप्त पेय पदार्थों के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम पर ओआरएस शब्द (उपसर्ग, प्रत्यय अथवा किसी भी रूप में) के प्रयोग को भ्रामक पाया है। इस कारण ऐसे उत्पादों के निर्माण पर 14 अक्टूबर से प्रतिबंध लगा दिया गया हैं। हालांकि, डब्ल्यूएचओ प्रमाणित ओआरएस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 4 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारीयों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता द्वारा श्री राम मेडिकल एजेंसी से orsl advanz care electrolyte drink plus active का नमूना, पाथरीया मेडिकल एजेंसी से orsl zero electrolyte thermecly proceshed fruit bevrege drink mango एवं orsl electrolyte drink lemon का नमूना, विनायक इंटरप्राइजेज से orsl advanz care electrolyte drink rehydrate, रूनवाल मेडिकल 65 रतलाम गेट जावरा जिला रतलाम से orsl electrolyte drink plus active का नमूना, लक्की मेडिकल रतलामी गेट जावरा से orsl electrolyte drink का नमूना आरोग्यम, मेडिकल महेंद्र प्रताप मार्ग ताल से orsl electrolyte drink orange का नमूना, जाट मेडिकल स्टोर बस स्टैंड सैलाना जिला रतलाम से orsl electrolyte drink apple का नमूना, अंबिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर सदर बाजार सैलाना से orsl electrolyte drink rehydrate का नमूना लिया गया।

 

शिकायत मिलने पर 5 नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शुद्ध दही भंडार चौमुखी पुल से घी के दो नमूने एवं पनीर व दही का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया। इसी प्रकार डोमिनो पिज्जा में कीड़ा निकालने की शिकायत पर पनीर, पिज्जा एवं पनीर कैप्सिकम पिज्जा के नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही फर्म बघेल फन एंड फूड से बेकर्स पार्क का नमूना जांच हेतु लिया गया।

क्या कहते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी!

सभी नमूने जांच हेतु भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेंगी!

शैलेष गुप्ता